फतेहपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को सड़क दुर्घटना बीमा के वादी को पांच लाख रुपये दो माह के भीतर देने का आदेश दिया है। भुगतान समय पर न होने पर बीमा कंपनी को वाद दायर करने की तिथि से पांच लाख रुपये पर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित राशि चुकानी होगी।
थरियांव थानाक्षेत्र के बरई खुर्द परगना हसवां गांव निवासी अर्चना देवी ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। इसमें बताया कि उनके पति रोशनलाल की 25 जुलाई 2019 को बस की टक्कर से मौत हो गई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर बस चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। बताया कि पति किसान थे और उनका किसान दुर्घटना बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से था।
क्लेम के लिए आवेदन किया गया लेकिन बीमा कंपनी ने मुखिया नहीं होने का हवाला देते हुए क्लेम देने से मना कर दिया। सुनवाई न होने पर अर्चना देवी ने 5 अप्रैल 2021 को उपभोक्ता फोरम का रुख किया।
जिला उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश राम नरेश मौर्या ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत अर्चना को दो माह के भीतर पांच लाख रुपये भुगतान किए जाएं। यदि दो माह में भुगतान नहीं किया गया तो वाद दायर करने की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत राशि चुकाएं।