फतेहपुर। प्रधान के पुत्रों और पौत्र की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे का ट्रायल भी शुरू हो गया है। गैंगस्टर कोर्ट में वादी इंस्पेक्टर के मुख्य बयान दर्ज किए गए हैं। बचाव पक्ष ने बहस के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 जून की तारीख तय की है।
हथगाम थाना क्षेत्र के अखरी गांव की प्रधान रामदुलारी सिंह के पुत्र और भाकियू टिकैत गुट के किसान नेता विनोद सिंह (45), अनूप सिंह (40) तथा पौत्र अभय प्रताप सिंह (21) की आठ अप्रैल 2025 को वर्चस्व की रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
अनूप सिंह की पत्नी मनीषा सिंह की तहरीर पर पुलिस ने पूर्व प्रधान सुरेश उर्फ मुन्नू सिंह, उसके पुत्र पीयूष, भूपेंद्र, सज्जन, विवेक और जान उर्फ विपुल के खिलाफ हत्या, बलवा समेत कई गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद तत्कालीन थानेदार दुर्गेश प्रसाद गुप्ता ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी।
गैंगस्टर कोर्ट में दो जून को वादी तत्कालीन थानेदार की पहली मुख्य गवाही हुई। कोर्ट ने उनके बयान दर्ज किए। अभियोजन अधिकारी के अनुसार बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा है। इस पर कोर्ट ने 18 जून की तारीख निर्धारित की है।
हत्याकांड के मुख्य मुकदमे में प्रमुख गवाह मनीषा सिंह एडीजी कोर्ट-4 में गवाही के लिए पहुंचीं। अभियोजन पक्ष ने उनकी तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए अग्रिम तारीख की मांग की। कोर्ट ने गवाही के लिए 28 जून की तारीख तय की है।