फतेहपुर। पानी भरने के विवाद में महिला को पीटने के चल रहे मुकदमे में चार आरोपियों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
26 अप्रैल 2017 की शाम जहानाबाद थानाक्षेत्र के गोकुलपुर गांव की माया देवी घर के सामने हैंडपंप से पानी भर रही थी। तभी गांव के सत्तार, पत्नी रुकसाना, बन्नो और नाहिद से माया का झगड़ा होने लगा। चारों ने मिलकर महिला को लाठी-डंडों से बुरी तरह पीट दिया था। पीड़िता के देवर अशोक कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई थी। मामला न्यायालय में विचाराधीन था।
अदालत में प्रकरण की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता शिव किशोर वर्मा ने की। फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपर जिला जज नित्या पांडेय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को संज्ञान में लेते हुए सत्तार, रुकसाना, बन्नो और नाहिद को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
फतेहपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पूर्णकालिक अनुराधा शुक्ला ने बताया कि 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण होगा। (संवाद)