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जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाना हुआ आसान

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जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाना हुआ आसान
अब ऑफलाइन जमा होंगे आवेदन, निकाय करेगा ऑनलाइन
21 दिन के भीतर निकाय को प्रमाणपत्र जारी करना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहपुर। नगरीय क्षेत्र में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया अब बदल गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की बजाय अभ्यर्थी को ऑफलाइन यानी निकाय में आवेदन करना होगा। निकाय सत्यापन कराने बाद उसे सीआरएस पोर्टल में अपलोड करेगा। केंद्र सरकार के इस पोर्टल के माध्यम से अब जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र जारी होंगे। हफ्तेभर में निकाय सत्यापन कराने के बाद केंद्र सरकार के सीआरएस पोर्टल में अपलोड कर देगा।
अब जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाना लोगों के लिए आसान हो गया है। अभी तक प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवेदक को लोकवाणी केंद्र में ऑनलाइन आवेदन कर ऑनलाइन शीट नगर पालिका में दाखिल करनी पड़ती थी। इसके बाद नगर पालिका सत्यापन कराने के बाद प्रमाणपत्र जारी करती थी। ऑनलाइन कराने में आवेदक को पचास रुपये खर्च करना पड़ता था। अब इस प्रक्रिया से आवेदकों को छुटकारा मिल गया है। नई प्रक्रिया के तहत आवेदक नगर पालिका से तय प्रारूप लेकर उसे भरने के बाद निकाय में जमा करेंगे। सात दिन के अंदर निकाय आवेदनपत्र का सत्यापन कराने के बाद केंद्र सरकार के सीआरएस पोर्टल में अपलोड कर देगा। इसके 21 दिन के भीतर निकाय को प्रमाणपत्र जारी करना होगा। उधर, 31 दिसंबर तक पुरानी व्यवस्था के 93 आवेदन फार्मों का सत्यापन कराया जा रहा है। इन लंबित आवेदकों के जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
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बयान-
ईओ नगर पालिका मीरा सिंह ने बताया कि जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। अब आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने से छुटकारा मिल गया है। ऑफलाइन जमा आवेदन फार्म को सत्यापन कराने के बाद निकाय पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा।
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