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मछली की जगह दूसरे जलजीव मारने पर होगा मुकदमा

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बिंदकी। मछली का आखेट करने वाले दूसरे जलजीवों या वन्य जीवों को न मारें और न ही उन्हें पकड़ें। अन्यथा मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह हिदायत मत्स्य पालन विभाग के सहायक निदेशक ने तहसील सभागार कक्ष में दी।
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गुरुवार को तहसील मुख्यालय के सभागार में मत्स्य आखेट के पट्टे के लिए खुली बैठक हुई। मत्स्य पालन विभाग के सहायक निदेशक आरडी प्रजापति ने कहा कि कोई भी पट्टाधारक कछुआ, डॉल्फिन, घड़ियाल आदि जीवों का शिकार न करे। यह पूरी तरह प्रतिबंधित है। उल्लंघन पर वन्यजीव अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कड़ी
कार्रवाई की जा सकती है। पट्टा भी निरस्त हो जाएगा। इस मौके पर बिंदकी तहसील क्षेत्र के यमुना नदी में मत्स्य आखेट के ठेका लेने के लिए तमाम व्यापारी आए थे। सहकारी समिति दरियाबाद को ठेका मिला। इस मौके पर मौजूद एसडीएम प्रहलाद सिंह ने पट्टा धारक को निर्देश दिया कि वह पूरे नियमों का पालन करें, नहीं तो उनका पट्टा निरस्त भी किया जा सकता है। इस मौके पर मत्स्य आखेटक लोगों ने भी अपनी समस्याएं बताई। मौजूद अधिकारियों ने उनकी समस्याएं सुनकर निराकरण किया।
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