फतेहपुर। दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अजय सिंह की अदालत ने मंगलवार को पति और ससुर के साथ सास को भी दोषी करार दिया था। कोर्ट के समक्ष अनुपस्थित रहने पर सास के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया था। इसके आधार पर पुलिस ने बुधवार को उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।
गाजीपुर थाना क्षेत्र के लोहारनगढ़वा निवासी गोकरन की पुत्री गीता की शादी 28 दिसंबर 2017 को किशनपुर थाना क्षेत्र के थुरियानी निवासी राजेश के साथ हुई थी। दहेज की मांग पूरी न होने पर 18 मई 2019 को ससुरालियों ने रस्सी से गला घोंटकर गीता की हत्या कर दी थी और बाद में शव को फंदे से लटका दिया था।
मामले की अंतिम सुनवाई मंगलवार को हुई थी। इसमें कोर्ट ने पति राजेश और ससुर बुद्धराज को 10-10 वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर सास कल्ली के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया था। पुलिस द्वारा पेश किए जाने के बाद कोर्ट ने कल्ली को भी 10 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
नशीला पदार्थ खिलाकर चोरी में दोषी को 24 माह की कैद
फतेहपुर। नशीला पदार्थ खिलाकर चोरी के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है। एडीजे चतुर्थ ने मामले में मो. सद्दाम को तीन वर्ष छह माह के कारावास सजा और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी कौशाम्बी जिला करारी थाना सलेमपुर निवासी है। दोषी ने खागा कोतवाली के 2018 में एक घर में घुसकर परिवार को नशीला पदार्थ सुंघाकर चोरी की थी।