फतेहपुर। ईंट से कुंचकर युवक की हत्या में हत्यारोपी को कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश अजय सिंह प्रथम ने दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के अस्ती निवासी जुबैर अहमद 23 फरवरी 2017 को बकरी चराने जा रहा था। रास्ते में घात लगाए बैठे पड़ोसी गांव के गड़रियनपुरवा निवासी अजय कुमार पासी उर्फ बड़कू ने ईंट से जुबैर पर हमला किया था। इससे जुबैर की मौत हो गई थी।
पुलिस ने जुबैर के पिता हनीफ की शिकायत पर अजय के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अंतिम सुनवाई की। अजय को हत्या में दोषी करार देकर आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
आर्म्स एक्ट में दो दोषी करार
आर्म्स एक्ट में खागा जेएम कोर्ट ने दो लोगों को दोषी करार दिया। उन्हें जेल में बिताई अवधि और एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने खखरेरू थाने के अखिलेश रैदास को दोषी करार दिया। अखिलेश खखरेरू के प्रतापपुर निवासी है। कोर्ट ने किशनपुर थाने के चंदनपुर निवासी रामराज को आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया।