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Fatehpur News: फायरिंग और जानलेवा हमले के चार आरोपी साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त

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फतेहपुर। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जानलेवा हमला और छेड़छाड़ के मामले में चार आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। दोषमुक्त होने वालों में चांदपुर थाना क्षेत्र के देवचली गांव निवासी लालू नट, संतोष उर्फ डग्गी, बाबूलाल और बच्चू शामिल हैं। वहीं झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने के मामले में अदालत ने वादी महिला को नोटिस जारी किया है।
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थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि आठ अप्रैल 2012 को उसके पति की देवचली निवासी कालू नट से मारपीट हुई थी। पुलिस दोनों को थाने ले गई थी, जहां कालू नट को छोड़ दिया गया, जबकि उसके पति को बैठाए रखा गया। महिला के मुताबिक गांव लौटने के बाद कालू नट साथी संतोष उर्फ डग्गी, बाबूलाल, बच्चू समेत 16 अन्य लोगों के साथ उसके घर पहुंचा।
आरोप था कि सभी ने लाठी-डंडों से मारपीट की और तमंचे से फायरिंग की। घर में घुसकर परिवार के सदस्यों को पीटा और पुत्रियों के साथ छेड़छाड़ की। बीच-बचाव करने आए पड़ोसी पर भी तमंचे से फायर किया गया। साथ ही घर के सामान में तोड़फोड़ की गई।
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पुलिस ने मामले में कुल 20 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के दौरान 16 लोगों के नाम हटा दिए गए और चार आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान साक्ष्य पेश नहीं किए जाने के कारण अदालत ने चारों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। वहीं झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने के मामले में वादी महिला को नोटिस जारी किया गया है।
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