फतेहपुर। विस्फोटक अधिनियम में एसीजेएम कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश रामकिशोर तृतीय ने युवक को दोषी करार दिया। उसे पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से को दंडित किया है।
बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के अमेना गांव निवासी सुरेंद्र भुंजवा को भवानीपुर गांव के पास से 20 मार्च 2014 को पुलिस ने पकड़ा था। सुरेंद्र के पास से चार सुतली देसी बम बरामद किए थे। विस्फोटक अधिनियम एक्ट के तहत पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। कोर्ट ने सोमवार को अंतिम सुनवाई में सुरेंद्र को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।