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गैरइरादतन हत्या में भाई-भतीजे को सात साल की कैद

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फतेहपुर। गैर इरादतन हत्या के मामले में पिता-पुत्र को कोर्ट ने सात साल की कैद और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता अनिल दुबे और जिला शासकीय सहदेव गुप्ता ने बताया कि किशनपुर थाने के रायपुर पसियनडेरा गांव निवासी शारदा निषाद (60) खड़ंजे में 12 दिसंबर 2017 को मिट्टी की पुराई करा रहे थे।
उनके भाई बचून ने अपने बेटे संतलाल के साथ उन पर लाठी डंडे से हमला किया था। इलाज के दौरान शारदा की मौत हो गई थी। बीच-बचाव में शारदा का पुत्र मेड़ीलाल, अशोक और बहू नीतू को चोट आई थी।
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मृतक शारदा की पत्नी भूरी देवी ने देवर बचून और भतीजे संतलाल पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई जिला जज कोर्ट में चल रही थी।
बुधवार को जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार तृतीय ने मामले में दोषी पिता-पुत्र को सात साल के कारावास और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी पिता-पुत्र को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
पुलिस पर हमले के मामले में हाजी रजा को मिली जमानत
फतेहपुर। भाजपा नेता पर हमले के बाद हाजी रजा की तलाश में पहुंची पुलिस पर हमला किए जाने के मामले में सभासद हाजी रजा को जमानत मिल गई है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायधीश एससी/एसटी की अदालत में हुई।
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तत्कालीन कोतवाली प्रभारी अनूप सिंह ने 23 नवंबर की रात रजा की तलाश में पनी मोहल्ले में छापामारी की थी। पुलिस ने विरोध पर आकिब, विनय तिवारी, सोनी, शोएब चिकना समेत 60 अज्ञात पर सेवन सीएलए समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने रजा को साजिश रचने का आरोपी बनाया था। कोर्ट ने 50 हजार रुपये व्यक्तिगत बंधक पत्र पर जमानत मंजूर की है।
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