फतेहपुर। बिजली के बकायेदारों के लिए एक बार और बिना ब्याज के बिल जमा कराने का मौका मिला है। अब 30 जनवरी तक एकमुश्त योजना का लाभ बकायेदार लाभ उठा सकते हैं।
एकमुश्त समाधान योजना 21 अक्तूबर 2021 से लागू हुई थी। जिसमें बिल के ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट की योजना है। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर थी। जिसको बढ़ा कर 31 दिसंबर की गई थी।
अब एक बार फिर से 30 दिन का समय बढ़ा दिया गया है। जिले में दो लाख 42563 उपभोक्ता है। जिनके घरेलू कनेक्शन का बिजली बिल बकाया है। इसी प्रकार निजी नलकूप लगाकर खेती करने वाले 26180 किसानों का बिजली का बिल बकाया है।
वाणिज्यिक श्रेणी के 2698 बकायेदार हैं। इसमें निजी नलकूप, दो किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को ब्याज में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
वहीं दो किलोवाट से अधिक के घरेलू कनेक्शन के बकायेदारों को ब्याज में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। इसके लिए बिजली विभाग ने अधिशासी अभियंता व उपखंड कार्यालयों पर पंजीकरण कराने की व्यवस्था की है।
अधीक्षण अभियंता राकेश पांडेय ने बताया कि एकमुश्त योजना को बढ़ाकर 30 जनवरी तक कर दिया गया है। जो बकायेदार हैं, वह छूट का लाभ पाने के लिए अपना पंजीकरण करा लें।