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बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष की सश्रम कैद -

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फतेहपुर। तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने और पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला न्यायालय में चार वर्ष से विचाराधीन चल रहा था। घटना मलवां थानाक्षेत्र के भगवंतपुर गांव में 22 दिसंबर 2014 को रात्रि बारह से एक बजे के बीच की है। यहां
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पीड़िता अपने घर के बाहर छप्पर के नीचे सोई थी। देर रात गांव का ही जगदेव वहां पहुंचा। पीड़िता को अकेले पाकर उसने तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। पीड़िता की चीख सुनकर उसकी बहू बाहर आ गई। जिस पर आरोपी जगदेव ने किसी से कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गया। घटना के लगभग चार माह हो जाने के बाद भी प्रकरण की रिपोर्ट मलवां थाना पुलिस ने दर्ज नहीं की थी। जिस पर पीड़िता ने अदालत में 156

(3) के तहत आवेदन किया था। कोर्ट के आदेश पर मलवां थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में जगदेव पर रिपोर्ट लिखी। इस मामले में सोमवार को अपर जिला जज रवि करन सिंह की अदालत ने सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव की दलीलों और उनके साक्ष्यों पर गौर फरमाते हुए आरोपी जगदेव को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कारावास के साथ 23 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि से पंद्रह हजार रुपये की रकम पीड़िता को बतौर प्रतिकर देय होगी।
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दुष्कर्म में दस साल सश्रम कैद
चार वर्ष बाद पीड़िता को मिला न्याय, आरोपी पर 23 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
घटना मलवां थानाक्षेत्र के भगवंतपुर गांव में 22 दिसंबर 2014 को हुई थी
अमर उजाला ब्यूरो
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