फिरौती मांगने के आरोपी की जमानत मंजूर
फतेहपुर। बिंदकी के प्रापर्टी डीलर और शहर के एक नेता से बाहुबली अतीक व दाउद के नाम पर फिरौती मांगने के आरोपी महफूज की जमानत मंजूर हो गई। शनिवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो में इसकी सुनवाई हुई। सिम उसके नाम न होने, आपराधिक इतिहास न होने और उम्रदराज होने का फायदा महफूज को मिला है।
बिंदकी के प्रापर्टी डीलर मनोज कुमार सिंह को मोबाइल पर मैसेज भेजकर एक जुलाई को फिरौती मांगी गई थी। मैसेज में इलाहाबाद के बाहुबली पूर्व विधायक अतीक अहमद का नाम था। इसके बाद चार जुलाई को अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश महामंत्री मनोज त्रिवेदी से दस लाख की फिरौती मांगी गई।
इन्हें धमकी देने में दाउद एंड कंपनी का नाम था। दोनाें मामले तूल पकड़ने पर कोतवाली पुलिस ने आनन-फानन में फल का ठेला लगाने वाले शहर के जोशियाना निवासी महफूज अली को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया। शासकीय अधिवक्ता जयपाल वर्मा ने पुलिस और हालात का पक्ष रखा। दोषी को कड़ी सजा की मांग की। वहीं आरोपी महफूज के अधिवक्ता शफीकुल गफ्फार ने कोर्ट में जमानत के लिए अपील की। उन्होंने दलील दी कि महफूज का कहीं भी कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। इनकी उम्र 62 साल है। यह फल का ठेला लगाकर बसर करते हैं। सिम भी इनके नाम नहीं है। पुलिस ने बेगुनाह को जेल भेज दिया है।
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो के जज शंभूनाथ ने मामले की सुनवाई कर आरोपी की जमानत मंजूर कर दी।
- अतीक और दाउद के नाम से मांग रहा था फिरौती, सिम आरोपी के नाम न होने पर भी पुलिस ने भेजा था जेल
अमर उजाला ब्यूरो