गांजा तस्करों को दस साल की कैद
फतेहपुर। गांजा तस्करी के दो आरोपियों को अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सुल्तानपुर घोष पुलिस 22 फरवरी 2015 को अल्लीपुर भादर के पास धनकामई तिराहे पर वाहन चेकिंग कर रही थी। मारुति वैन में खागा के मानू का पुरवा निवासी संदीप और सुरजही निवासी राधेश्याम मिले। तलाशी लेने पर इनके पास से 51 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजे को परीक्षण के लिए भेजा था। परीक्षण में गांजे की पुष्टि हुई।
स्पेशल जज ईसी ऐक्ट नित्यानंद श्रीनेत ने मामले की सुनवाई की। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमिल श्रीवास्तव, विवेक उमराव, रहस बिहारी श्रीवास्तव ने आरोपियों के खिलाफ सबूत और दलीलें पेश कीं। कोर्ट ने दोनों को दस साल की सजा और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
- दोनों मुल्जिमों पर लगाया एक-एक लाख रुपये अर्थदंड