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दहेज हत्या में पति को 10, सास व ससुर को सात साल कैद

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फतेहपुर। दहेज हत्या में पति को 10, सास व ससुर सात साल कैद और 24 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला अपर सत्र न्यायधीश/एफटीसी प्रथम नित्या पांडेय ने सुनाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव ने बताया कि खखरेरू थाना क्षेत्र के भीमपुर गांव निवासी शिवबरन सिंह की पुत्री सरोज कुमार की शादी 17 अप्रैल 2009 को दीनानाथ सिंह उर्फ शीलू निवासी जाम थाना धाता के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुरालीजन दहेज में दो लाख रुपये की मांग करते थे। सरोज कुुमारी की 24 जुलाई 2012 को जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत हो गई थी। शिवबरन सिंह ने बेटी के पति दीनानाथ, ससुर शिवशंकर सिंह और सास सरला देवी पर दहेज की मांग पूरी न होने पर जहरीला पदार्थ खिलाकर मार डालने का मुकदमा दर्ज कराया था। दोष साबित होने पर कोर्ट ने सजा सुनाई।
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