फतेहपुर। साढ़े छह साल पहले बिंदकी में लाठी और सरिया से हमला बोलकर मौत के घाट उतारने के जुर्म में पांच को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई। एडीजे कोर्ट नंबर दो के इस फैसले में सजा के साथ ही सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी बोला गया है।
बिंदकी के पैगंबरपुर मोहल्ले की शिवपती के बेटे ननका को 23 मार्च 2013 को चोरी के शक पर पड़ोसी रमेश चंद्र के बेटे राजू गुप्ता, जिद्दी और घनश्याम ने मोहल्ले के ही रहने वाले बनवारी लाल के बेटे मिथिलेश और राकेश साहू के साथ पीटा था। लाठी और सरिया से पिटाई के कुछ देर बाद ही ननका की मौत हो गई थी। कोर्ट नंबर दो एडीजे राकेशधर दुबे की अदालत में पेश की गईं दलीलों के आधार पर फैसला सुनाया गया। शासकीय अधिवक्ता प्रमिल श्रीवास्तव ने बताया पांचों आरोपियों को सात-सात साल और सात-सात हजार रुपये जुर्माना बोला गया है। यह सभी जमानत पर थे।