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Fatehpur News: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी भाजपा मंडल अध्यक्ष को मिली जमानत

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फतेहपुर। किशोरी के अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म के मामले में भाजपा मंडल अध्यक्ष राममहेश निषाद को मंगलवार को कोर्ट से जमानत मिल गई है। पॉक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया है। असोथर पुलिस ने वर्ष 2017 में एक किशोरी के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा था। पुलिस ने छोट्टन निषाद उर्फ रामशंकर निषाद, इंद्राज, खटुल, शिव प्रकाश और राममहेश निषाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 18 जुलाई 2026 को चारों आरोपियों को जमानत मिल गई थी। भाजपा मंडल अध्यक्ष राममहेश निषाद की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। कोर्ट ने राम महेश निषाद की जमानत अर्जी को मंगलवार को मंजूर का लिया है।
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हत्या के प्रयास के दोषी को दो वर्ष पांच माह की कैद
फतेहपुर। एडीजे कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश ने जहानाबाद थाना क्षेत्र के मिया टोला गांव निवासी कयूम नट को हत्या के प्रयास में मंगलवार को दोषी करार दिया है। दोषी को दो वर्ष पांच माह की कैद व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बिंदकी व जहानाबाद पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा कयूम नट के खिलाफ 2021 में दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को दोनों मामलों में दोषी करार दिया है। संवाद
घूसखोर लेखपाल को तीन वर्ष की कैद
फतेहपुर। घूसखोर लेखपाल को कोर्ट ने मंगलवार को दोषी करार दिया है। एंटी करप्शन प्रयागराज कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश ने चित्रकूट जिले के कर्वी थाना क्षेत्र के काजीखेड़ा गांव निवासी चंद्रपाल को तीन वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में लेखपाल चंद्रपाल की 2007 में तैनाती थी। एक गांव निवासी युवक से लेखपाल चंद्रपाल ने आय प्रमाण पत्र में आय कम करने के एवज में आठ हजार रुपये की मांग की थी। युवक की शिकायत पर रुपये लेने के दौरान एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को गिरफ्तार किया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। संवाद
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