फतेहपुर। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोष साबित होने पर कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला पाक्सो कोर्ट प्रथम के जज रविकांत द्वितीय ने सुनाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार भदौरिया और अखिलेश त्रिवेदी ने बताया कि सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी (16) दो मार्च 2017 शाम आठ बजे अपनी मां के साथ शौच के लिए जंगल गई थी।
जहां पहले से घात लगाए राधेश्याम अपनी झोपड़ी में बैठा था। आरोप है कि राधेश्याम किशोरी को खींचकर झोपड़ी में ले गया। जहां किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने शोर मचाकर विरोध किया।
शोर सुनकर झोपड़ी में किशोरी की मां पहुंची। जहां किशोरी और उसकी मां के साथ राधेश्याम ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। पुलिस ने तीन मई 2017 को मुकदमा दर्ज किया था। मामले में नौ लोगों की गवाही हुई।
जिसके आधार पर कोर्ट ने राधेश्याम को 10 साल कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में अर्थदंड का पचास प्रतिशत हिस्सा किशोरी को देनेे के लिए कहा है।
अर्थदंड जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना है। दोषी गिरफ्तारी के बाद से जेल में निरुद्घ है।