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महिला से दुष्कर्म में युवक को दस साल की सजा

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विशेष न्यायालय एससी/एसटी के न्यायाधीश यादवेंद्र सिंह ने महिला से दुष्कर्म के मुकदमे में आरोपी को दोषी पाकर दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 57 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माने की राशि वसूल होने पर आधा धन पीड़िता को दिया जाएगा।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र निवासी विधवा महिला ने गांव रोहिला निवासी बृजेश यादव (32) के खिलाफ 3 जुलाई 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि उसके पति की मौत हो चुकी है। वह छोटे-छोटे बच्चों के साथ घर पर अकेली रहती है।
एक जुलाई की रात करीब 12 बजे आरोपी दीवार फांद कर घर में घुस आया। उसने तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी बृजेश यादव के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सक्सेना, विशेष लोक अभियोजन अशोक कटियार ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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