फर्रुखाबाद। नशीला पदार्थ रखने के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अंकित कुमार मित्तल ने युवक राहुल को दोषी ठहराया। दोषी को चार माह के कारावास की सजा दी।
तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। न देने पर पांच दिन की अतिरिक्त कैद का प्रावधान किया। कोतवाली फर्रुखाबाद के तत्कालीन एसआई सूरतराम वर्मा ने मोहल्ला नेकपुर निवासी राहुल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 21 नवंबर 2011 को ठंडी सड़क पर राहुल नशीला पदार्थ लेकर जा रहा था।
तलाशी लेने पर उसके पास से 200 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। विवेचक ने विवेचना पूरी कर राहुल के खिलाफ नशीला पदार्थ रखने में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से दिनेश चौहान ने दलीलें दीं। (संवाद)