फर्रुखाबाद। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सेवानिवृत्त शिक्षक की अनंतिम पेंशन पत्रावली का निस्तारण न करने पर नगर शिक्षा अधिकारी कायमगंज और दो लिपिकों के वेतन निकासी पर रोक लगा दी है। सेवानिवृत्त शिक्षक के पेंशन प्रकरण का निस्तारण करने का आदेश नगर शिक्षा अधिकारी को दिया है।
कायमगंज नगर क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय तहसील रोड के सहायक अध्यापक रामरतन वर्ष 2017 में जून से नवंबर तक दहेज हत्या के मुकदमे के आरोप में जेल में रहे थे। इस अवधि में वह निलंबित कर दिए गए। उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद वह बहाल हो गए। वर्ष 2018 में सेवानिवृत्त होने पर शिक्षक ने अनंतिम पेंशन भुगतान के लिए पत्रावली विभाग में जमा की।
जिसका निस्तारण नहीं किया गया। यह प्रकरण पेंशन अदालत में चला गया। मंडलायुक्त कानपुर की अध्यक्षता में दिसंबर 2021 में पेंशन अदालत हुई। इसमें शिक्षक रामरतन की अनंतिम पेंशन स्वीकृत न होने के मामले की सुनवाई हुई। मंडलायुक्त ने पेंशन स्वीकृत करने की कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद शिक्षक की अनंतिम पेंशन स्वीकृत नहीं की गई।
बीएसए लालजी यादव ने बताया कि सेवानिवृत्त शिक्षक रामरतन की पेंशन स्वीकृति की पत्रावली को लंबित रखने के मामले में नगर शिक्षा अधिकारी कायमगंज सुरेश चंद्र पाल, कार्यालय के लिपिक संजय मिश्रा और सुरेंद्र नाथ अवस्थी के वेतन निकासी पर रोक लगा दी है। नगर शिक्षा अधिकारी कायमगंज को पेंशन पत्रावली का निस्तारण करने का आदेश दिया है।