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Farrukhabad News: गैंगस्टर एक्ट में 28 साल बाद ग्रामीण पर दोष साबित

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- नौ अगस्त को सुनाई जाएगी सजा, क्षेत्र में रंगदारी मांगने व दहशत फैलाने की हुई थी शिकायत
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संवाद न्यूज एजेंसी
फर्रुखाबाद। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोषी ठहराया। 28 वर्ष पूर्व दर्ज हुए मुकदमे में दोषी को नौ अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।
तत्कालीन थानाध्यक्ष मेरापुर सुरेंद्र बहादुर सिंह ने 30 नवंबर 1997 को गांव नौली निवासी कुंवर पाल सिंह, शिवनंदन व शिव जी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि कुंवर पाल सिंह अपने तीनों भाइयों के साथ मिलकर गैंग बनाकर क्षेत्र में रंगदारी कर दहशत फैलाते हैं। क्षेत्र में ग्रामीण इनके खिलाफ गवाही देने से भी कतराते हैं।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। विवेचक ने विवेचना की। विवेचना में शिव जी के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर उनका नाम मुकदमे से अलग कर दिया। कुंवर पाल सिंह व शिवनंदन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान कुंवर पाल सिंह की मृत्यु हो गई।
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अभियोजन पक्ष की ओर से शैलेश परमार, भानु प्रताप सिंह, राजीव कुमार ने दलीलें दी। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। गवाह व साक्ष्य के आधार पर शिवनंदन को गैंगस्टर एक्ट में दोषी ठहराया। दोषी को नौ अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।
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