फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

भाई की पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। अपर जिला जज प्रथम राजेश कुमार राय ने सगे भाई की पत्नी की हत्या करने के मुकदमे में आरोपी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 30 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव कुबेरपुर निवासी विनोदनी देवी (40) अपनी पुत्री नीतू बाथम की शादी अपनी मर्जी से करना चाहतीं थीं। लेकिन जेठ हंसराम बाथम अपनी मर्जी के अनुसार शादी करना चाहते थे। 29 मार्च 2016 को विनोदनी देवी घर में काम रहीं थीं। तभी जेठ हंसराम बाथम घर पर आए और कहा कि नीतू की शादी वह अपनी मर्जी से नहीं करेगी। इसका विनोदनी ने विरोध किया तो गुस्सा में आकर जेठ ने तमंचा से विनोदनी की गोली मार कर हत्या कर दी थी। भतीजी नीतू ने ताऊ हंसराम बाथम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और उसके पास से तमंचा बरामद किया।
विवेचक ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिव नरेश सिंह, अनिल कुमार वाजपेई, दीपिका कटियार और बचाव पक्ष के वकील ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने हंसराम बाथम को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया। जेल में बिताई गई अवधि से सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें