संवाद न्यूज एजेंसी
फर्रुखाबाद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सरकारी औषधि बरामद होने के मुकदमे में गवाह व साक्ष्य के आधार पर युवक को दो वर्ष की सजा सुनाई। दोषी काे पांच हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए।
कामयगंज तहसील के तत्कालीन औषधि निरीक्षक विजय सिंह ने थाना शमसाबाद क्षेत्र के गांव रोशनाबाद निवासी सुग्रीव के खिलाफ वर्ष 2012 में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि सुग्रीव के यहां से भारी मात्रा में सरकारी दवाएं पाई गईं। विवेचक ने आरोपी सुग्रीव के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे सीजेएम ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी सुग्रीव को दोषी करार देकर दो वर्ष की सजा सुनाई।
उन्होंने दोषी को पांच हजार रुपये बतौर अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए। कोर्ट ने जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने के आदेश दिए हैं।