फर्रुखाबाद। एक ग्राहक ने जमीन के सौदे में एडवांस में मिले दो लाख रुपये का क्रास चेक स्टेट बैंक की रेलवे रोड शाखा में जमा किया। उस चेक का खाते में भुगतान न होकर मैनपुरी की स्टेट बैंक से फर्जी भुगतान कर दिया गया।
इस मामले में दोनों तत्कालीन बैंक प्रबंधकों और एक अज्ञात के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। शहर कोतवाली के मोहल्ला घेरशामू खां निवासी सोनपाल सिंह ने कोर्ट के आदेश पर रेलवे रोड स्थित स्टेट बैंक के तत्कालीन मुख्य शाखा प्रबंधक, मैनपुरी स्टेशन रोड स्थित स्टेट बैंक के तत्कालीन मुख्य शाखा प्रबंधक और भुगतान प्राप्त करने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
इसमें कहा कि वह मूल रूप से मैनपुरी जिले के भोगांव के गांव विक्रमपुर रकरी निवासी हैं। उन्होंने भोगांव के मुरादपुर नगरिया की जमीन बेचने के लिए इटावा के शादीपुर सरसई निवासी रामशंकर से सौदा किया था। रामशंकर ने बयाने के दो लाख रुपये का चेक एक सितंबर 2023 को दिया था। उन्होंने वह चेक अपने रेलवे रोड स्थित स्टेट बैंक खाते में दो सितंबर 2023 को जमा किया, लेकिन उसका भुगतान खाते में नहीं हुआ।
पता करने पर जानकारी मिली कि उस क्रास चेक का भुगतान मैनपुरी स्टेशन रोड स्थित स्टेट बैंक की शाखा से चार सितंबर 2023 को करवा लिया गया। इसकी प्रबंधक से शिकायत की, मगर उन्होंने एक नहीं सुनी। मैनपुरी की बैंक प्रबंधक से भी मिलकर बात की। उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक अफसरों ने मिलीभगत करके क्रास चेक का फर्जी तरीके से भुगतान कर लिया गया। पुलिस में कार्रवाई न होने पर कोर्ट जाना पड़ा। कोतवाली प्रभारी राजीव पांडेय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।