फर्रुखाबाद। गैंगस्टर के मामले में एडीजे पांच/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को छह- छह साल कैद की सजा सुनाई। 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त कैद का प्रावधान किया है।
थाना मेरापुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष रामवीर सिंह ने एक अक्तूबर 2002 को मेरापुर थाने में कोतवाली मोहम्मदाबाद के गांव रोहिला निवासी नागेंद्र व नगला अनूप निवासी पन्नालाल के खिलाफ गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की। इसमें पता चला कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से ही दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। विवेचक ने विवेचना पूरी कर दोनों आरोपियों के खिलाफ गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप की धाराओं में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
एडीजे पांच/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नागेंद्र व पन्नालाल को मंगलवार को दोषी करार दिया था। बुधवार को आरोपियों को छह- छह साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भोगने का भी आदेश दिया है।