फर्रुखाबाद। एक नाबालिग को घर से ले जाकर बंधक बना लिया गया। दुष्कर्म कर वीडियो बनाने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अनिल कुमार सिंह ने मामले में महिला नन्ही व युवक सुधीर को दोषी ठहराया।
दोषियों को 18 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। थाना कादरीगेट क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने महिला व एक युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 12 अप्रैल 2024 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर में अकेली थी। दोपहर करीब 12 बजे सुभाष बाथम की पत्नी नन्ही व सुधीर वर्मा पुत्री को घर से बहलाकर अपने साथ अमेठी गांव स्थित नन्ही के बहनोई के घर ले गए।
जहां सुधीर वर्मा ने जान से मारने की धमकी देकर पुत्री के साथ गंदा काम किया। उसका वीडियो बनाया। दोपहर करीब तीन बजे यह लोग पुत्री को घर पर छोड़ कर भाग गए। कुछ समय बाद इन लोगों ने दोबारा पुत्री को उसी जगह आने का दबाव बनाया। जब पुत्री ने जाने से मना किया तो वीडियो वायरल करने की धमकी दी। डरी-सहमी पुत्री ने घटना की जानकारी दी।
विवेचक ने विवेचना पूरी कर दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अनिल ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर नन्ही को षडयंत्र रच बंधक बनाकर धमकी देने में दोषी ठहराया। सुधीर वर्मा को षड़यंत्र कर पॉक्सो एक्ट में दोषी ठहराया। दोषियों को 18 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।