फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Farrukhabad News: गैर इरादतन हत्या में 17 साल बाद दो दोषियों को उम्रकैद

विज्ञापन
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। खेत में मूंगफली की फसल बकरी के खाने पर गुस्साए लोगों ने बकरी मालिक को मारपीट कर घायल कर दिया। उपचार के बाद उसकी मौत हो गई। मामले में सुनवाई कर एडीजे प्रथम शैली रॉय ने दो ग्रामीणों को दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन



थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव बझेरा निवासी वीरेंद्र सिंह ने गांव के पिता-पुत्र सहित तीन पर मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि आरोपियों के खेत में खड़ी मूंगफली की फसल उसकी बकरी ने खा लिया था। तीन नवंबर 2008 को वह बकरी लेकर जा रहे थे। घर के बाहर गांव के गुबरे उर्फ गोवर्धन, उसका पुत्र भोला उर्फ सुरेंद्र व परिवार के सर्वेश ने रोक लिया। गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया था। इलाज के दौरान वीरेंद्र की मौत हो गई थी। पुलिस ने मारपीट की रिपोर्ट को गैरइरादतन हत्या में तब्दील की थी।

तीनों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी गुबरे उर्फ गोवर्धन की मौत हो गई थी। एडीजे प्रथम शैली रॉय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर और गवाह व साक्ष्य के आधार पर भोला उर्फ सुरेंद्र व सर्वेश को दोषी ठहराया। प्रत्येक दोषी को उम्रकैद व 15 हजार रुपये बतौर जुर्माना की सजा से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें