फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Farrukhabad News: गैरइरादतन हत्या में दो भाइयों सहित तीन दोषी करार

विज्ञापन
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। गैरइरादतन हत्या में दो भाइयों सहित तीन को जिला जज विनय कुमार ने दोषी करार दिया। दोषियों को सजा सुनाने के लिए दो दिसंबर की तिथि नीयत की है।
विज्ञापन

कायमगंज थाना क्षेत्र के गांव पैथान निवासी पातीराम ने कायमगंज थाना में गांव के ही तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि गांव में चकबंदी होने पर गांव के महेश चंद्र पुत्र बाबूराम आदि के खेत उसको मिल गए थे। खेतों में पहले से नीम व आम के पेड़ खड़े थे। इसको महेश व उसके परिवार के लोग अपना बता रहे थे। 16 मार्च 2003 को उसका पुत्र ब्रह्मानंद खेत पर गया, जहां सुरेश, महेश पुत्रगण बाबूराम गिरीश व परवेश से पेड़ों को लेकर ब्रह्मानंद की कहासुनी हो गई।
इसकी शिकायत करने पुत्र के साथ प्रवेश के घर गया, शिकायत करने पर सुरेश व महेश गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर सभी लाठी-डंडों से मारपीट करने लगे। परवेश ने गोट से तमंचा निकालकर पुत्र ब्रह्मानंद के गोली मार दी। इससे वह घायल होकर वहीं गिर गया। सभी धमकी देकर मौके से फरार हो गए।
विज्ञापन

पुलिस ने सुरेश, महेश, परवेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की। विवेचक ने विवेचना पूर्ण कर तीनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कर रहे जिला जज विनय कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवाह व साक्ष्य के आधार पर सुरेश, महेश व परवेश को दोषी करार देते हुए सजा के लिए दो दिसंबर की तिथि नीयत की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें