फर्रुखाबाद। युवती को छुरी मारकर घायल करने के 23 वर्ष पुराने मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) घनश्याम शुक्ला की अदालत ने आरोपी सैय्याद को दोषी करार दिया। दोषी को तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव महमदपुर अचला निवासी ईद मोहम्मद ने 12 सितंबर 2003 को गांव के ही सैय्याद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि आरोपी ने उनकी बेटी शहनवाज को छुरी मारकर घायल कर दिया था। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। साक्ष्य एकत्रित करने के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में कुल सात गवाह पेश किए गए। इनमें से चार गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोपी सैय्याद को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत दोषी पाया।