फर्रुखाबाद। चेक बाउंस के एक मामले में अपर सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत कौशिक ने मोहम्मदाबाद क्षेत्र के इंदरपुर निवासी रनपाल सिंह को दोषी करार दिया। अदालत ने छह माह की जेल के साथ 1.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मोहम्मदाबाद के गांव करनपुर निवासी उपेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत में परिवाद दाखिल कर बताया था कि अप्रैल 2020 में उन्होंने रनपाल सिंह को 1.20 लाख रुपये उधार दिए थे। तय समय में रकम वापस न करने पर रनपाल ने 15 मार्च 2022 को एक्सिस बैंक का 1.20 लाख रुपये का चेक दिया और अप्रैल के दूसरे सप्ताह में बैंक में लगाने को कहा। उसने 13 अप्रैल को चेक बैंक में लगाया लेकिन खाता बंद होने से चेक बाउंस हो गया। इसके बाद विधिक नोटिस भेजने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने रनपाल सिंह को दोषी करार दिया। साथ ही आदेश दिया कि जुर्माने की राशि में से 1.50 लाख रुपये परिवादी उपेंद्र प्रताप सिंह को प्रतिकर के रूप में दिए जाएं, जबकि शेष 30 हजार रुपये राजकोष में जमा किए जाएं।