अशासकीय मान्यता प्राप्त (अनुदानित) विद्यालयों में अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और लिपिक की भर्ती नहीं होगी। इस संबंध में शासनादेश आ गया है। जो लिपिक और चतुर्थश्रेणी कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद उनके स्थान पर नई नियुक्तियां नहीं की जाएगी। मृतक आश्रित में भी सहायक मंडलीय शिक्षा अधिकारी के पास पत्रावली विचार के लिए भेजी जाएगी।
बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों की तर्ज पर अब अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में स्टाफ रहेगा। बेसिक शिक्षकों में लिपिक की तैनाती नहीं है। शासन ने अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां समाप्त कर दी हैं। जिले में संचालित अनुदानित विद्यालयों में जो लिपिक और चतुर्थश्रेणी कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद जो पद खाली होगा वह समाप्त होता जाएगा। विज्ञापन निकाल कर कोई नहीं नियुक्ति नहीं की जाएगी।
बीएसए रामसिंह ने बताया कि अनुदानित विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व लिपिक पदों पर नियुक्ति न होने संबंधी शासनादेश आ गया है। मृतक आश्रित पर नियुक्ति के लिए पत्रावली बनाकर सहायक मंडलीय अधिकारी के पास विचार के लिए भेजी जाएगी। पत्रावली पर निर्णय के बाद ही मृतक आश्रित में नियुक्तियां हो सकेंगी।