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Farrukhabad News: एक स्थान पर आतिशबाजी की 50 से अधिक नहीं लगेंगी दुकानें

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फर्रुखाबाद। कलक्ट्रेट सभागार में शनिवार को जिलाधिकारी ने आतिशबाजी के थोक एवं फुटकर विक्रेता, निर्माता, अग्निशमन व विद्युत सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने एक स्थान पर आतिशबाजी की 50 से अधिक दुकानें न लगाने के निर्देश दिए। आतिशबाजी बिक्री के लिए जिले में आठ क्लस्टर बनाए गए हैं। हर स्थल पर रहेगा फायर टेंडर रहेगा।
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जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने कहा कि प्रत्येक क्लस्टर में अधिकतम 50 दुकानें लगाई जाएं। अधिकतम 8 स्थानों पर ही आतिशबाजी बिक्री के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। शहर व फतेहगढ़ में एक-एक के अलावा ब्लॉक स्तर पर एक स्थान चिह्नित किया जाए। एसडीएम, सीएफओ व सीओ की कमेटी क्लस्टर के लिए स्थान निर्धारित करेंगे। वहां ⁠फायर टेंडर, एंबुलेंस उपलब्ध रहेगी। टिनशेड में दुकानें लगने के साथ ही दो दुकानों के बीच की दूरी तीन मीटर रहेगी। आबादी क्षेत्र, स्कूल/कॉलेज, रेलवे लाइन, हाईटेंशन लाइन, बाजार व फैक्ट्री से कम से कम 50 मीटर की दूरी हो। आतिशबाजी की दुकानें आमने-सामने न लगाई जाएं। एडीएम न्यायिक दिनेश कुमार, नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार, सभी एसडीएम, सीओ, मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुभाष कुमार, ईओ विनोद कुमार आदि मौजूद रहे।
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