फर्रुखाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) तरुण कुमार सिंह ने सोमवार को थाना कायमगंज के चर्चित हत्या प्रकरण में दोषी आकाश उर्फ यशपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया।
कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के गांव दमदमा निवासी शंकर ने तहरीर देकर बताया था कि 20 जुलाई 2021 को चचेरे भाई राजकुमार ने बकरियों के लिए तिरपाल तानने को रस्सी बांधी थी। इसका विरोध उसके भाई पप्पू जाटव ने किया। इस पर राजकुमार, उसकी पत्नी संतोषी देवी, पुत्र आकाश उर्फ यशपाल और निखिल ने लाठी-डंडों व टकोरे से हमला कर पप्पू जाटव की हत्या कर दी थी। जबकि पप्पू की पत्नी किरन और पुत्र धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की। विवेचना के बाद राजकुमार, संतोषी और आकाश यशपाल के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान 06 दिसंबर 2023 को राजकुमार तथा 24 सितंबर 2025 को संतोषी देवी की मौत हो गई। इससे इनके विरुद्ध कार्रवाई रोक दी गई। मामले में अकेले आकाश उर्फ यशपाल पर सुनवाई शुरू की गई। अभियोजन पक्ष ने 11 साक्षियों को परीक्षित कराया। इनमें वादी, प्रत्यक्षदर्शी, चिकित्सक व विवेचक शामिल रहे। साक्ष्यों व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आकाश उर्फ यशपाल को 11 फरवरी को दोषी करार दिया था।