फर्रुखाबाद। आठ वर्षीय बालिका के साथ दरिंदगी के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी राकेश गंगवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रितिका त्यागी ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष की सजा का आदेश दिया।
कोतवाली कायमगंज क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी आठ वर्षीय बेटी मौसी के घर गई थी। 21 फरवरी की शाम वह घर के पास स्थित परचून की दुकान पर सामान लेने गई थी। इसी दौरान छपट्टी मोहल्ला निवासी इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार राकेश गंगवार ने उसे रुपये देकर सामान मंगाया।
बाद में अधिक रुपये देकर आरोपी ने बालिका को मकान में ऊपर बुलाया। बालिका के ऊपर पहुंचने पर आरोपी ने उसके साथ यौन अपराध किया। तलाश के दौरान बालिका आरोपी के घर से बाहर निकली और मौसी को घटना की जानकारी दी। परिजन आरोपी के घर पहुंचे लेकिन वह वहां से भाग चुका था।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजना की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह ने पेश किए गए साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राकेश गंगवार को 14 अक्तूबर को दोषी ठहराया था।