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यूपी ऑल: दो भाइयों समेत तीन को हत्या में आजीवन कारावास

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हत्या के मुकदमे में दो भाइयों समेत तीन को दोषी पाकर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो अभियुक्तों पर बीस-बीस हजार रुपये और एक अभियुक्त पर तीस हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
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जनपद हरदोई थाना पाली के गांव भोरापुर निवासी मांगेश सिंह का भतीजा सुरजीत सिंह पुत्र श्याम बहादुर सिंह 10 अक्तूबर 2017 को राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव गांधी में राजेश सिंह की बहन के घर आया था।
वह 11 अक्तूबर की शाम करीब साढ़े पांच बजे गांधी गांव से निबिया की ओर पैदल जा रहा था। तभी गांव भोरापुर थाना पाली जिला हरदोई निवासी अवनीश उर्फ बड़क्के, इसका भाई छुटक्के उर्फ देवेंद्र सिंह और गांव का राजेश सिंह बाइक से आए और सुरजीत को घेर लिया। पुराने मुकदमे की रंजिश में गोली मार कर सुरजीत की हत्या कर दी।
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मांगेश सिंह ने तीनों हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट राजेपुर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सक्सेना ने दलीलें पेश कीं।
सुनवाई पूरी होने पर अपर जिला जज षष्ठम् विजय कुमार गुप्ता ने आरोपी अवनीश उर्फ बड़क्के, छुटक्के उर्फ देवेंद्र व राजेश सिंह को हत्या के जुर्म में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा और बीस-बीस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
आरोपी छुटक्के उर्फ देवेंद्र को आर्म्सएक्ट के जुर्म में दोषी पाकर तीन साल की सजा सुनाई और दस हजार रुपये जुर्माना किया है। दोनों सजा एक साथ चलने का आदेश दिया है। जो अवधि जेल में बिताई है, उसको सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।
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