चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फर्रुखाबाद विधानसभा से निर्दल प्रत्याशी मनोज अग्रवाल समेत तीन के खिलाफ एनसीआर दर्ज कराई गई है। वहीं, पुलिस ने मां रसोई घर से पकड़े गए दोनों कर्मचारियों का शांतिभंग के आरोप में चालान किया है।
नरग पालिकाध्यक्ष के पति एवं निर्दल प्रत्याशी मनोज अग्रवाल ने नए साल में शहरवासियों के लिए सस्ते में खाना खिलाने के लिए लाल दरवाजा पर मां रसोई घर खोला था। मनोज के चुनाव में खड़े होने पर इसकी शिकायत आलाधिकारियों से की र्गई। मंगलवार रात सीओ सिटी आलोक सिंह ने फोर्स के साथ मौके पर पहुंच कर मां रसोई घर में ताला डलवा दिया था। रसोई घर पर मौजूद कर्मचारी मोहल्ला पांचालघाट निवासी संतोष गुप्ता, मोहल्ला शिवनगर कालोनी निवासी प्रशांत गुप्ता को पकड़कर शांतिभंग के आरोप में चालान किया गया है।
उधर, उड़नदस्ता प्रभारी मनोज मिश्रा की तहरीर पर निर्दल प्रत्याशी मनोज अग्रवाल, पूर्व बसपा नेता संजय आनंद, मधुपाल सिंह के खिलाफ चुनाव आचार संहिता धारा 171 ज के तहत लिखापढ़ी की गई है। अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने बताया कि इस धारा के तहत केवल पांच सौ रुपये जुर्माना का प्रावधान है।
नगर पालिका से एनओसी नहीं ली
निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मां रसोई (ट्रस्ट मां गायत्री देवी एजूकेशन सोसाइटी) का संचालन निर्दल प्रत्याशी मनोज अग्रवाल कर रहे हैं। यहां मुफ्त खाना खिलाने पर आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। नगर पालिका परिषद की अनापत्ति (एनओसी) भी नहीं ली गई, जिस कारण मां रसोई को बंद कराया गया है। इस कार्रवाई की लिखित जानकारी जिलाधिकारी को भेज दी गई है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहीत अधिकारी ने अपर जिलाधिकारी को भेजी आख्या में लिखा है कि मां रसोई के नाम से 4 फरवरी को अनुमति पत्र जारी है। जिसकी वैद्यता तीन फरवरी 2018 तक है। उधर, अधिशासी अधिकारी रोली गुप्ता ने उच्चाधिकारियों को भेजी जांच आख्या में कहा है कि मां रसोई एक व्यक्तिगत संस्था है, जिसका वित्तीय संबंध पालिका से नहीं है। पालिका का कोई भी कर्मचारी इसमें काम नहीं करता है।