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Farrukhabad News: दहेज हत्या के मामले में पति को उम्रकैद

Fri, 22 May 2026 12:18 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
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फर्रुखाबाद। विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर जलाकर मारने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम संजय कुमार ने दोषी पति संजय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया।
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थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव समदपुर निवासी चंद किशोर ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उन्होंने पुत्री सीमा की शादी थाना शमसाबाद के गांव ख्वाजा अहमदपुर कटिया निवासी संजय से की थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही पति संजय, सास चंद्रावती और अन्य ससुरालियों ने दहेज में बाइक, सोने की चेन, भैंस और 50 हजार रुपये की मांग कर सीमा को प्रताड़ित करने लगे।
बेटी का घर बचाने के लिए शादी के करीब चार वर्ष बाद एक भैंस और सोने की चेन दी भी थी। इसके बावजूद आरोपी पक्ष की मांगें खत्म नहीं हुईं। 19 मार्च 2018 को रात करीब आठ बजे पति संजय, सास चंद्रावती और अन्य ससुरालियों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर सीमा पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी।
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गंभीर रूप से झुलसी सीमा को पहले लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद और बाद में सैफई रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान 25 मार्च 2019 की रात उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद पुलिस ने पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की पर थाना शमशाबाद में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तब न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। विवेचना के बाद पति संजय और सास चंद्रावती के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान सास चंद्रावती की मौत हो गई। मामले में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी पति संजय को 20 मई को दोषी करार दिया था।
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