नक्शा के विपरीत निर्माण कराकर अतिक्रमण करने के मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने भवन ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। उन्होंने भवन स्वामी को एक सप्ताह में खुुद ही अतिक्रमण हटाने का मौका दिया।
इसके बाद नगरपालिका की जेसीबी से अतिक्रमण ढहाया जाएगा। फतेहगढ़ के मोहल्ला न्यू फौजी कालोनी बंधौआ निवासी अर्चना सिंह का प्रतिभा सिंह से मकान बंटवारे को लेकर विवाद है।
अर्चना सिंह की शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रेट ने अवर अभियंता विनियमित क्षेत्र से जांच कराई। अवर अभियंता ने सौंपी जांच रिपोर्ट में कहा कि प्रतिभा सिंह ने स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध रास्ता की ओर निर्माण कराया गया है।
अग्र व पृष्ठ सेटबैक छोड़े बिना रास्ते में छज्जा भी बनाया गया। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने निर्माण रोकने के पुलिस को आदेश दिए थे। प्रतिभा सिंह की आपत्ति पर पुन: जांच कराई गई, लेकिन अवर अभियंता ने अपनी रिपोर्ट को सही बताया। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने नक्शा के विपरीत कराया गया निर्माण अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है।
उन्होंने एक सप्ताह के अंदर अवैध निर्माण खुद ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने निर्धारित समय के बाद ईओ नगरपालिका को अवैध निर्माण ध्वस्त कराकर इस पर आने वाला खर्च भी वसूल करने का आदेश दिया है। विदित है कि इसी मकान के विवाद को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ गंभीर आरोप लगाकर वाद दायर किया जा चुका है। सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार मौर्य ने बताया कि दोनों पक्षों का नक्शा के विपरीत कराया गया निर्माण ध्वस्त कराया जाएगा।