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पुलिस पर हमला करने वाले को पांच साल की सजा

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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एंटी डकैती के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने पुलिस पर फायरिंग करने वाले को दोषी पाकर पांच साल की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
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तत्कालीन कंपिल थानाध्यक्ष सुशील कुमार और स्वॉट टीम प्रभारी बृजेश यादव दो अप्रैल 2016 को क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। तभी सूचना मिली कि क्षेत्र के अशोक कुमार के यहां से ट्रैक्टर-ट्राली लूटने वाले एक और घटना की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी की, यह देखकर ट्रैक्टर-ट्राली पर बैठे लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।
पुलिस की जवाबी फायरिंग में तीन लोग भाग गए, जबकि एटा के थाना अलीगंज के मोहम्मद नगर बछेरा निवासी बृजेश सिंह चौहान, कंपिल क्षेत्र के कमुद्दीनगर निवासी रिंकू यादव और पथरामई कंपिल निवासी संतोष धीमर को पकड़ लिया गया था।
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बृजेश सिंह चौहान और संतोष धीमर के पास से तमंचा बरामद हुआ था। पूछताछ में मथुरा के कोसीकलां निवासी राजेंद्र सिंह जाट, शाहजहांपुर के रजुआपुर परौर निवासी प्रमोद उर्फ बाबा और वनपोई मोहम्मदाबाद निवासी विकास उर्फ मंगल बहेलिया के नाम प्रकाश में आए थे।
एसओ सुशील कुमार ने संतोष धीमर, बृजेश सिंह चौहान, रिंकू जाटव, राजेंद्र सिंह जाट, प्रमोद उर्फ बाबा, विकास उर्फ मंगल बहेलिया व अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद संतोष धीमर, बृजेश सिंह चौहान, रिंकू यादव, राजेंद्र सिंह जाट, प्रमोद उर्फ बाबा के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। बृजेश सिंह चौहान ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर जुर्म स्वीकार किया।
बृजेश सिंह चौहान की पत्रावली अलग कर मुकदमे की सुनवाई की गई। बचाव पक्ष के वकील व जिला शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, केके पांडेय ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने बृजेश सिंह चौहान को पुलिस पर फायरिंग करने, तमंचा रखने में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।
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