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Farrukhabad News: हत्या का प्रयास करने वाले पिता-पुत्रों सहित चार को 10 वर्ष का कारावास

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फर्रुखाबाद। आठ वर्ष पुराने सुशील कुमार की हत्या के प्रयास और बाजार में दहशत फैलाने के लिए दिनदहाड़े अंधाधुंध 17 राउंड फायरिंग करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 9 ने पिता-पुत्र सहित चार दोषियों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 15,500 रुपये का जुर्माना लगाया।
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थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के रहने वाले अजय कुमार ने थाने में दी तहरीर में बताया कि 19 अप्रैल 2018 की सुबह करीब नौ बजे बच्चों की कहासुनी को लेकर हुए विवाद के बाद बड़े भाई सुशील कुमार पर करीब 17 राउंड फायरिंग की गई। गोली लगने से भाई सुशील कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीर शिवम राठौर भी घायल हो गया। घटना के बाद पूरे बाजार में भगदड़ मच गई। मामले की सुनवाई के दौरान वादी सहित 6 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज हुए। मेडिकल रिपोर्ट और एक्सरे में सुशील के हाथ में गोली के धातु कण मिलने की पुष्टि हुई। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने टारजन, अमित कुमार उर्फ मल्टू पुत्र सुभाष, सुभाष पुत्र गुलजारी और विक्की गिहार पुत्र विक्रम को 16 जुलाई को दोषी करार दिया।
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