पूर्व सांसद के पुत्र व सहकारी समिति सचिव पर गबन में मुकदमा
फर्रुखाबाद। निबंधित सहकारी क्रय-विक्रय समिति फर्रुखाबाद के अध्यक्ष रहे पूर्व सांसद के पुत्र व अवैधानिक रूप से तैनात रहे सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। एडीसीओ ने दर्ज कराई रिपोर्ट में गबन व मनमानी का आरोप लगाया है।
अपर जिला सहकारी अधिकारी (निबंधक सहकारिता) विनोद कुमार ने शहर के मोहल्ला पल्ला पटेल पार्क निवासी पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव के पुत्र मोहन कुमार व गांव चंपतपुर निवासी पूर्व सचिव अंबरीश कुमार के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें कहा कि सहकारी क्रय-विक्रय समिति फर्रुखाबाद में अंबरीश कुमार यादव 23 सितंबर 2003 से 23 जुलाई 2019 तक प्रभारी सचिव रहे। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक के आदेश पर भी उन्होंने चार्ज नहीं दिया।
उन्होंने समिति की कार्रवाई रजिस्टर, विक्रेताओं की पत्रावली, ऑडिट रिपोर्ट व परिपालन आख्या, उपस्थिति रजिस्टर, वेतन निर्धारण की पत्रावली व वेतन रजिस्टर, कर्मचारियों को राशन दुकानों के आवंटन की प्रति, उर्वरक विक्रेताओं की नियुक्ति पत्रावली, स्टाक-वितरण रजिस्टर, बैंक पास बुक, चेक बुक, राशन बिक्री की जमा धनराशि का विवरण, 31 मार्च 2019 के बाद की कैश बुक, बिक्री धनराशि के कमीशन आदि जमा का विवरण उपलब्ध नहीं कराया।
इससे हेराफेरी कर धन गायब करने की आशंका है। मोहन कुमार ने अंबरीश से अवैधानिक रूप से काम कराकर उन्हें वेतन के 22 लाख 61 हजार 182.34 रुपये का भुगतान कर क्षति पहुंचाई। दोनों ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को दो वर्ष से अधिक समय तक वेतन का भुगतान कर दो लाख 94 हजार 600 रुपये का गबन किया।