फर्रुखाबाद। दो दरोगा, एक सिपाही समेत चार लोगों के खिलाफ पीड़ित की अर्जी पर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया है। इसमें पीड़ित ने दरोगा और सिपाही पर जमीन पर अवैध कब्जा कराने का आरोप लगाया है।
कंपिल थाने के गांव राईपुर चिनघटपुर निवासी श्रीराम ने कंपिल थाने के दरोगा दीपक त्रिवेदी, दरोगा उदय सिंह, सिपाही रामू यादव व गांव कुंवरपुर खास निवासी राजू उर्फ कल्लू के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इसमें कहा कि पत्नी उर्मिला देवी के नाम गांव अतंगापुर में जमीन है। इस पर राजू उर्फ कल्लू को पुलिस कर्मियों ने आठ जून 2021 को कब्जा करा दिया।
इसका विरोध किया तो झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। एक जनवरी 2022 को थाने जाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस कर्मियों ने थाने से भगा दिया। एक जून 2021 को पुत्र रवि को पुलिस पकड़ ले गई।
सात जून को पुत्र को छोड़ कर उसको बाइक चोरी में फरार दिखा दिया। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अर्जी पर सुनवाई के बाद सीजेएम के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है।