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शासन के आदेश पर बिजली चोरी पकड़ने को डोर टू डोर होगी छापेमारी

Fri, 09 Jan 2015 12:45 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला फर्रुखाबाद
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12 जनवरी से बिजली चोरों पर नकेल कसी जाएगी। शासन के आदेश पर शहर से लेकर गांव तक डोर टू डोर छापेमारी अभियान शुरू होगा। इसके लिए टीमों का  गठन कर दिया गया है। इस अभियान की डीएम और एसपी प्रतिदिन समीक्षा करेंगे।
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जिलाधिकारी एनकेएस चौहान ने बताया कि  अभियान में अधिकारियाें के अलावा जनप्रतिनिधियाें का सहयोग लिया जाएगा। अभियान के तहत नए कनेक्शन दिए जाएंगेे। शिकायताें को लेकर डीएम ने बिजली लिपिक ब्रजेश मिश्रा पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

डीएम एनकेएस चौहान ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अभियान की जानकारी दी। डीएम ने बताया कि  बिजली चोरी रोकने और लाइन लॉस कम करने के लिए शासन के आदेश से 12 जनवरी से शहरी व ग्रामीण इलाकों में विद्युत निगम के अधिकारी अभियान चलाएंगे। इस अभियान के तहत उपकेंद्र के फीडर से संबंधित उपभोक्ताओं के घरों की बिजली चेकिंग होगी।
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इसमें मीटर से पहले तार काटना, अधिक लोड होना, मीटर से छेड़छाड़ करना, कटिया डाल कर चोरी करने की जांच की जाएगी। अगर उपभोक्ता बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ रिपोर्ट कराई जाएगी।  यह अभियान छह सप्ताह तक चलेगा।

इसके तहत जिन उपभोक्ताओं के यहां विद्युत कनेक्शन नहीं है,  उनको कनेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए कलेक्ट्रेट में भी एक विंडो खोली जाएगी। नए कनेक्शन में कलेक्ट्रेट कर्मचारियाें को  लगाया जाएगा।  छापेमारी अभियान के दौरान निगम के अफसरों के साथ पुलिस बल रहेगा।

अभियान की  प्रतिदिन समीक्षा होगी। सरकारी विभागाें व बड़े बकाएदाराें से वसूली को भी अभियान चलेगा। इस दौरान अपर जिलाधिकारी मनोज सिंघल, अधीक्षण अभियंता तारीक मतीन, एक्सईएन शहरी सुरेश कुमार, एक्सईएन ग्रामीण अमर सिंह, एसडीओ मौजूद रहे।

कमालगंज, जरारी, जहानगंज, मोहम्मदाबाद, भूडनगरिया (राजेन्द्र नगर), कंपिल, कायमगंज, नवाबगंज, शमसाबाद, राजेपुर, अमृतपुर में कैंप लगाकर ग्रामीण इलाकों के लोगों को कनेक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा डिवीजन कार्यालय भोलेपुर ग्रामीण खंड कार्यालय और शहरी इलाकों के लिए डिवीजन कार्यालय शहरी में कनेक्शन को कैंप लगाया जाएगा।

पहचान पत्र, राशन कार्ड, मकान के कागज की छायाप्रति, एक फोटो, प्रधान की रिपोर्ट ग्रामीण उपभोक्ता को देनी होगी। इसके साथ एलटी लाइन से मेरे घर की दूरी 40 मीटर से कम है। केबिल खींचने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अगर कोई आपत्ति होती है तो वह स्वयं जिम्मेदारी होगा। यह लिखकर ग्रामीण को देना होगा।
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