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मादक पदार्थ रखने में छह को दस साल की सजा

Thu, 07 Apr 2016 12:10 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फर्रुखाबाद
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कोर्ट - फोटो : demo
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फर्रुखाबाद। अपर जिला जज शाजिया नजर जैदी ने हेराइन व अफीम रखने के मुकदमे के  छह आरोपियों को दोषी करार दिया। एक आरोपी के फरार होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया। पांच आरोपियों के उपस्थित होने पर 10-10 साल की सजा सुनाई और सवा-सवा लाख रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
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एटा जिले के सिढ़पुरा थाना क्षेत्र के गांव पिथनापुर निवासी शिव कुमार उर्फ पिंकी, जैथरा निवासी शिववीर उर्फ सुखवीर सिंह, नगला पाल निवासी रामनरेश पाल, निवासपुर निवासी चंद्रपाल राजपूत, पृथ्वीराजपुर निवासी श्रवण कुमार सिंह और पिथनापुर निवासी कृष्ण कुमार सिंह को तत्कालीन एसओजी प्रभारी सुरजीत सिंह ने 29 जून 2007 को हथियापुर गांव के नजदीक एक टाटा सूमो के साथ पकड़ा था। इनके पास से गाड़ी रखी हुई पांच सौ ग्राम हेरोइन और 100 ग्राम अफीम बरामद हुई थी।

एसओजी प्रभारी ने मऊदरवाजा थाने में छह आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने जांच के बाद अदालत में 24 सितंबर 2007 को आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वरी कुमारी शाक्या ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध अभियुक्त शिव कुमार उर्फ पिंकी, शिववीर उर्फ सुखवीर सिंह, रामनरेश पाल, चंद्रपाल राजपूत, श्रवण कुमार को धारा 18 (सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत चार- चार साल की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपये जुर्माना किया।
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जुर्माना अदा न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। धारा 21 (सी)एनडीपीएस एक्ट के तहत 10-10 साल की सजा और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। दोष सिद्ध अभियुक्त कृष्ण कुमार के अदालत में उपस्थित न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया। 
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