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दहेज हत्या में मां-बेटा को आजीवन कारावास

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फर्रुखाबाद। अपर जिला जज प्रथम सैय्यद सरवर हुसैन रिजवी ने दहेज हत्या के मुकदमे के आरोपी मां-बेटे (सास व पति) को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सात-सात हजार रुपये जुर्माना किया है।
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कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव चौंसपुर निवासी ब्रह्मानंद ने पुत्री पूजा की शादी 2011 में कंपिल थाना क्षेत्र के गांव भागीपुर निवासी धर्मेंद्र के साथ की थी। पूजा ने एक पुत्र को जन्म दिया। शादी के तीन साल बाद ससुराल वाले दहेज में बाइक की मांग कर पूजा को प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर 11 नवंबर 2014 को मारपीट कर पूजा की हत्या कर दी।
केरोसिन डाल कर शव को आग लगा दी। इससे शव बुरी तरह झुलस गया। गांव के लोगों ने ब्रह्मानंद को घटना की जानकारी दी। वह पुत्री की ससुराल गए तो घर में पुत्री का जला हुआ शव पड़ा मिला। पिता ब्रह्मानंद ने पूजा के पति धर्मेंद्र और सास मां उर्मिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी पति व सास को दहेज हत्या में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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