फर्रुखाबाद। नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय की है।
थाना शमसाबाद क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि 24 सितंबर 2016 को 15 वर्षीय पुत्री दवा लेने के लिए कायमगंज गई थी फिर वापस नहीं आई। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चल सका। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की।
जांच के दौरान एटा के थाना जैथरा के गांव रतौली का मूल निवासी हाल पता गांव चमन नगरिया निवासी, अलीगंज के प्रेम उर्फ मुनेन्द्र का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तह मामला दर्ज कर किशोरी को खोज लिया। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई करने के बाद आरोपी प्रेम उर्फ मुनेंद्र को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख नियत की है।