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छात्रा से दुष्कर्म में आरोपी को सात वर्ष की सजा

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छात्रा से दुष्कर्म में दोषी को सात वर्ष की सजा
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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत पॉक्सो कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रेमशंकर ने कक्षा आठ की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाकर सात वर्ष की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। छात्रा को ले जाने में सहयोग करने वाले आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है।
कमालगंज थाना क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय किशोरी 12 मार्च 2011 को खेत पर गई थी। तभी उसे गांव सियांपुर निवासी बिलतीराम अपने साथी नवाब के सहयोग से साथ ले गया। पिता ने 14 मार्च को कमालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 11 अप्रैल 2011 को छात्रा को तलाश कर बिलतीराम को गिरफ्तार कर लिया।
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मुकदमे की विवेचना कर रहे दरोगा ने बिलतीराम के खिलाफ छात्रा को ले जाने और दुष्कर्म करने व नवाब के खिलाफ छात्रा को ले जाने में सहयोग करने के अपराध में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने दलीलें पेश कीं।
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सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने नवाब को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। बिलतीराम को दोषी पाकर सात साल की कैद और जुर्माने से दंडित किया है। दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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