विवाहिता ने पति, सास, देवर और मेरापुर थाने के दरोगा समेत आठ लोगों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है। इसमें मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों पर मारपीट कर घायल करने और दरोगा पर तहरीर देने पर थाने से भगाने का आरोप लगाया है।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के रोहिला गांव निवासी वंदना ने मेरापुर थाने के दरोगा सोहेल खान, पति अभिषेक कुमार, देवर सुरजीत, अवनीश, सचिन, सास रेनू, ननद सरिता और गांव के राजू ठाकुर के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इसमें कहा कि उसकी शादी 18 माह पूर्व अभिषेक कुमार से हुई थी।
शादी के बाद ससुरालीजन दहेज में बाइक और सोने की चेन की मांग कर उत्पीड़न करने लगे। 27 जून को सुबह 8.15 बजे ससुरालीजनों ने उसके साथ मारपीट की और गर्दन दबाने का प्रयास किया। इससे वह बेहोश हो गई। तभी राजू ठाकुर ने फांसी लगाने की बात उसके माता-पिता से की।
इस पर वह पुलिस को लेकर उसकी ससुराल पहुंचे। वहां आरोपी राजू उसे तमंचा दिखाकर अभद्रता कर रहा था। वह थाने गई तो दरोगा ने तहरीर लेने के बाद रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया और भगा दिया।
पीड़िता के वकील धर्मवीर गौतम ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर सीजेएम के आदेश पर मामले को परिवाद में दर्ज किया गया। सात दिसंबर को वंदना के बयान दर्ज किए जाएंगे।