बिजली विभाग में मीटर सर्वे का ठेका देने के नाम पर पांच लाख रुपये ठगने के आरोप में दो लोग फंस गए हैं। सीजेएम कोर्ट ने पीड़ित की अर्जी पर शहर कोतवाल को रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के न्यू टीचर्स कॉलोनी निवासी अशोक कुमार मिश्रा ने मल्होत्रा सोसायटी, गूबा गार्डन कल्यानपुर, कानपुर नगर निवासी अभिषेक सिंह व मंधना के मोहल्ला कछियाना पेम निवासी आर्यश पथारिया के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की थी।
इसमें कहा गया कि अक्तूबर 2019 को उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। इसमें बिजली विभाग में मीटर सर्वे का टेंडर मिलने की जानकारी दी गई थी। मैसेज में लिखा था कि पांच लाख रुपये लगाने पर 60 से 70 लाख रुपये से अधिक की आमदनी होगी।
साझेदार अशोक कुमार शर्मा के साथ उन्होंने दोनों आरोपियों से संपर्क किया। इनमें से अभिषेक नाम के व्यक्ति ने खुद को एक्लरेय ग्रुप का डायरेक्टर बताया। उसने बताया कि उसका दक्षिणांचल विद्युत निगम में ठेका है।
कंपनी की ओर से वह अलग-अलग जिलों में लोगों को नियुक्ति कर काम कराते हैं। मीटर सर्वे के काम के लिए पांच लाख रुपये बतौर सिक्योरिटी जमा करने होंगे।
इस पर दिसंबर 2019 में 3.50 लाख रुपये इंडसइंड बैंक की काकादेव कानपुर नगर शाखा में एआरवाई मेगा सिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खाते में ट्रांसफर किए।
बकाया 1.50 लाख रुपये जनवरी 2020 में फर्रुखाबाद आने पर दिए थे। आरोपियों ने मीटर सर्वे का काम देने के लिए एग्रीमेंट किया। काम न मिलने पर विभाग में जाकर पता किया तो जानकारी हुई कि एआरवाई मेगा सिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विभाग में पंजीकृत ही नहीं है। अर्जी पर सुनवाई कर सीजेएम कोर्ट ने शहर कोतवाल को रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है।